आज बुधवार को अडानी – हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम चौकाने वाला फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की हमने निष्कर्ष निकाल कर ही ये आदेश दिया है की इस मामले में कोई एसआईटी जाँच की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही सेबी को अडानी मामले की जाँच करने का अगले सिर्फ तीन माह ही का समय दिया है।
अडानी पर पिछले साल हिंडनबर्ग द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया था जिसमें हिंडनबर्ग ने अडानी पर शेयर बाजार में धांघली करने का आरोप लगाया था। जिसकी वजह से अडानी को काफी नुकसान भी हुआ था। इस याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत ने पिछले साल 24 November को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।